विदेश व्यापार विनियमन विधेयक लोकसभा में पारित

इस विधेयक को राज्यसभा ने नौ अगस्त को पारित कर दिया था। विधेयक के माध्यम से विदेश व्यापार अधिनियम, 1992 में परिवर्तन किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार विदेश व्यापार खासकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

शर्मा ने संसद के निचले सदन को आश्वस्त किया कि भारत विकसित देशों के दबाव में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय हित को पूरी तरह बचाया जाएगा। उन्होंने कहा, "किसी के दबाव में समझौता करने या कुछ भी स्वीकार कर लेने का सवाल ही नहीं उठता।"

शर्मा ने कहा कि यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन के दोहा सम्मेलन में व्यापार समझौतों के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखे थे। लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारा राष्ट्रीय हित पूरी तरह सुरक्षित नहीं रह सकता था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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