न्यायिक हिरासत में भेजे गए अमित शाह (लीड-2)
गांधीनगर, 8 अगस्त (आईएएनएस)। सोहराबुद्दीन शेख कथित मुठभेड़ मामले में आरोपी गुजरात के पूर्व गृह राज्यमंत्री अमित शाह से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दो दिनों तक की पूछताछ के बाद उन्हें रविवार शाम 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
शाह से शनिवार को शुरू हुई पूछताछ रविवार सुबह भी जारी रही। और शनिवार की रात शाह ने सीबीआई के हवालात में बिताया। पूछताछ शाम 6.30 बजे समाप्त हुई। उसके बाद उन्हें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ए.वाई.दवे के समक्ष उनके आवास पर पेश किया गया।
न्यायाधीश ने शाह को 21 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के अनुसार शाह पूछताछ के दौरान टालमटोल करते रहे, लेकिन उनके वकील, यतिन ओझा ने इसे निराधार बताया और कहा कि शाह ने पूछताछ कर्ताओं को पूरा सहयोग किया।
सीबीआई से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शनिवार को शाह से 300 सवाल पूछे गए थे। पूछताछ के दौरान वहां पूर्व मंत्री के वकील भी मौजूद थे और उन्होंने पूरी पूछताछ के दौरान कोई शिकायत नहीं की।
शाह ने ज्यादातर सवालों के जवाब में कहा कि 'उन्हें कुछ भी याद नहीं है।' वह शनिवार सुबह 10 बजे से रात 8.30 बजे तक सीबीआई की हिरासत में रहे और इसी दौरान उनसे पूछताछ हुई। रविवार को सुबह 10 बजे उनसे पूछताछ शुरू हुई थी।
प्रशासन साबरमती जेल में शाह की सुविधाओं का पूरा ख्याल रख रहा है। लेकिन शनिवार की रात उन्हें सेक्टर-10 स्थित सीबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय में बिना पंखे वाले हवालात में गुजारनी पड़ी।
गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नजदीकी माने जाने वाले शाह से इस मुठभेड़ के आरोपी पुलिस अधिकारियों के तबादलों के बारे में सवाल किए गए। इसके अलावा आरोपी पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने के बारे में भी उनसे सवाल पूछे गए।
शाह को सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने 23 जुलाई को 30,000 पन्नों का आरोप पत्र पेश कर शाह को हत्या, अपहरण और फर्जी मुठभेड़ की साजिश रचने का आरोपी बनाया था। उन्होंने 25 जुलाई को समर्पण किया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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