1984 दंगे: सज्जन कुमार पर हत्या का आरोप तय
नई दिल्ली। वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सुल्तानपुरी इलाके में एक व्यक्ति की कथित हत्या के मामले में एक अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और चार अन्य लोगों पर हत्या का आरोप तय किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या के लिए उकसाने, घरों को फूंकने और एक धार्मिक स्थल को क्षति पहुंचाने के आरोप तय किए। इस मामले में सज्जन कुमार के अलावा चार अन्य आरोपी बह्मानंद गुप्ता, वेद प्रकाश, खुशल और पीरिया के विरुद्ध आरोप तय किए गए हैं।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील के अनुसार बुधवार को आरोप तय किए जाने के बाद मामले का अगला चरण सुनवाई से शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि आरोप तय करने के आदेश एक जुलाई को जारी किए गए थे।
दंगा संबंधी एक अलग मामले में कुमार के खिलाफ आरोप निर्देश के दो महीने बाद तय किया गया है, जिसमें उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिख अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या के बाद दिल्ली के सिख बहुल इलाके में लोगों को सिखों को मारने के लिए उकसाने का आरोप है।