तेलंगाना में उपचुनाव कराए चुनाव आयोग : उच्च न्यायालय
अदालत ने यह आदेश तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) द्वारा दायर याचिका पर दिया। टीआरएस ने सिरसिला और वेमुलावाडा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव न कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को चुनौती दी थी।
आयोग ने अदालत में लंबित कुछ चुनावी याचिकाओं के मद्देनजर इन सीटों पर चुनाव न कराने का निर्णय लिया था।
चुनाव आयोग ने 21 जून को 10 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन इन दोनों सीटों को छोड़ दिया गया था।
टीआरएस महासचिव के.यादागिरि रेड्डी ने अपनी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग को उपचुनाव स्थगित करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में अदालत से कहा गया कि चुनाव केवल उस सूरत में स्थगित किया जा सकता है जब हालात अनुकूल न हों या फिर साल के भीतर आम चुनाव होने हों।
रेड्डी ने कहा कि जब किसी विधानसभा का अध्यक्ष किसी सीट को रिक्त घोषित कर देता है और इसे वह चुनाव आयोग को अवगत करा देता है तो चुनाव आयोग का वैधानिक कर्तव्य बन जाता है कि वह छह महीने के भीतर उस सीट के लिए चुनाव कराए।
ये सीटें फरवरी में उस समय रिक्त हो गई थीं, जब टीआरएस के सभी 10 विधायकों ने और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के एक-एक विधायकों ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग को लेकर इस्तीफा दे दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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