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दोहरे हत्याकांड के आरोप से बरी सोरेन

By Neha Nautiyal
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रांची। झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन को 1974 के दोहरे हत्याकांड के एक मामले में मंगलवार को बरी कर दिया गया।

सोरेन पर चुंडी सिंह और खिरोधर सिंह की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप था। यह घटना गिरीडिह जिले के कोडको गांव की थी। इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था और वर्ष 1978 में आरोप पत्र दायर किया गया था। 1986 में आठ आरोपियों को बरी कर दिया गया था जबकि एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

न्यायमूर्ति मोहम्मद कासिम की अगुवाई वाली एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सोरेन के वकील की दलील सुनने के बाद अदालत ने गत तीन जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

गत 17 अप्रैल को ही इस मामले पर फैसला आना था लेकिन जिला न्यायाधीश एन.एन. सिंह द्वारा खुद को इस मामले से अलग कर लिए जाने के बाद इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सुपुर्द कर दिया गया था।

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