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दर्द के बावजूद राठौड़ ने अस्पताल जाने से मना किया
रंधावा ने कहा कि राठौड़ बुड़ैल जेल से नहीं जाना चाहता। उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया है। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राठौड़ की जमानत व पुनर्विचार याचिका पर फैसला फिर टाल दिया था। अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 29 जून को अन्य उचित पीठ करेगी। तब तक याचिका अदालत में विचाराधीन रहेगी।
उल्लेखनीय है कि राठौड़ रुचिका गिरहोत्रा यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय ने राठौड़ को 18 महीने की सजा सुनाई है। फैसले के बाद से राठौड़ बुडै़ल जेल में हैं। जबकि उनकी पत्नी एवं वकील आभा राठौड़ ने 26 मई को उच्च न्यायालय में जमानत व पुनर्विचार याचिका दायर की है।
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