राठौड़ को सीने में दर्द की शिकायत
अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक (जेल) एन.पी.एस. रंधावा ने आईएएनएस से कहा कि सरकारी अस्पताल के डाक्टरों ने शनिवार को राठौड़ की जांच की। डाक्टरों ने राठौड़ को उचित इलाज के लिए पीजीआईएमईआर में भर्ती कराने की सलाह दी है।
रंधावा ने कहा कि राठौड़ बुड़ैल जेल से नहीं जाना चाहता। उसने अस्पताल जाने से मना कर दिया है। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राठौड़ की जमानत व पुनर्विचार याचिका पर फैसला फिर टाल दिया था।
अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई अब 29 जून को अन्य उचित पीठ करेगी। तब तक याचिका अदालत में विचाराधीन रहेगी।
ज्ञात हो कि राठौड़ पर 1990 में रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने 25 मई को रुचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौड़ को दोषी करार देते हुए 18 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इसके फौरन बाद राठौड़ को बुडै़ल जेल भेजा गया था।
राठौड़ की पत्नी एवं वकील आभा ने 26 मई को उच्च न्यायालय में जमानत व पुनर्विचार याचिका दायर की थी, क्योंकि न्यायालय ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई छह माह की सजा को बढ़ाकर 18 माह कर दी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications