हत्या के दोषी पूर्व विधायक को उम्रकैद
नालंदा त्वरित न्यायालय (पंचम) के न्यायाधीश डी़ एऩ यादव ने लोकनाथ उर्फ लोकना नाम के एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में राजद के पूर्व विधायक नौसादुन नबी उर्फ पप्पू खां के अलावा मोहम्मद गुलरेज और गुलफाम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सहायक लोक अभियोजक किशोरी प्रसाद ने बताया कि लोकनाथ का अपहरण 22 फरवरी, 2005 को कर लिया गया था तथा उसका शव बाद में 24 फरवरी को बिहारशरीफ के चैनपुर मुहल्ले से बरामद किया गया था। जिले के बिहारशरीफ थाने में दर्ज मामले में मृतक के पिता हीरालाल मिस्त्री ने इन तीनों लोगों पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।
गौरतलब है कि पूर्व में पप्पू खां बिहारशरीफ के विधायक थे तथा उन्हें राजद के शासन काल में पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का करीबी माना जाता था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












Click it and Unblock the Notifications