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राठौड़ की जमानत याचिका पर फैसला फिर टला

By Neha Nautiyal
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चण्डीगढ़। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रुचिका गिरहोत्रा मामले में जेल भेजे गए हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस. पी. एस. राठौड़ की जमानत याचिका पर फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रख लिया है।

राठौड़ को 25 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय ने 18 महीने की कैद की सजा सुनाई थी। राठौड़ की पत्नी और वकील आभा राठौड़ ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील अनमोल रतन सिद्धू ने कहा, "उच्च न्यायालय ने फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।"

राठौड़ पर 1990 में हरियाणा की उभरती टेनिस खिलाड़ी 15 वर्षीय रुचिका गिरहोत्रा से यौन दुर्वयव्हार का आरोप था। इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।

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