रुचिका मामले में राठौड़ को मिली डेढ़ साल की सजा
अदालत के इस फैसले पर खुशी जताते हुए रुचिका के पिता एससी गिरहोत्रा ने कहा, "इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं। आज हमे इंसाफ मिला है। परंतु हमारी लड़ाई अभी जारी है। हम धारा 306 के तहत आगे अपनी लड़ाई लड़ेंगे और जब इसके अंतर्गत राठौड़ को सजा हो जाएगी, तब हम अपनी पूरी जीत मानेंगे।"
दूसरी ओर इस मामले की प्रमुख गवाह और रुचिका की दोस्त आराधना ने एक चैनल को टेलीफोन पर बताया, "यह बड़ा दिन है। मुझे दो साल की सजा की उम्मीद थी। परंतु इस फैसले से भी हमें खुशी हुई है। यह शुरुआत भर है। आगे भी हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और राठौड़ को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी।"
इससे पहले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में राठौड़ को रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया था। अदालत ने राठौड़ को छह महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। हालांकि सजा सुनाए जाने के बाद उसे जल्द ही जमानत मिल गई थी।