राठौड़ को डेढ़ साल की सजा
इससे पहले की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में राठौड़ को 15 साल की रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराया था। पंचकुला में रहने वाली रुचिका के साथ अगस्त 1990 में राठौर ने छेड़छाड़ की थी। इस घटना के तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी।
अदालत ने राठौड़ को छह महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। सजा सुनाए जाने के बाद हालांकि उसे जल्द ही जमानत मिल गई थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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