जूट का उपयोग अनिवार्य बनाएगा बांग्लादेश
ढाका, 23 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश कुछ निश्चित वस्तुओं की पैकिंग में जूट के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाने की तैयारी में है। भारत में घरेलू मांग बढ़ाने के लिए वर्ष 1987 में इस प्रकार का एक कानून बना था।
नए कानून के अनुसार चावल, गेहूं और चीनी,उर्वरक तथा सीमेंट जैसे सामानों की पैकिंग के लिए जूट के उपयोग को अनिवार्य करना होगा।
जूट और वस्त्र सचिव अशरफुल मकबूल ने समाचार पत्र 'न्यू एज' को बताया कि विधेयक संसद के बजट सत्र में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा।
बांग्लादेश और भारत जूट के बड़े उत्पादक हैं। दोनों देश जूट की घटती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मांग से परेशान हैं।
बांग्लादेश के अधिकारी नए कानून के लिए भारत के जूट पैकेजिंग मेटेरियल्स (कंप्लसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज) एक्ट 1987 का अध्ययन कर रहे हैं।
कानून के लागू होने के बाद से भारत में अनाज की पैकिंग के लिए जूट का उपयोग होता है। विशेषज्ञों के अनुसार कानून से भारतीय जूट किसानों को लाभ मिला।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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