चिली की अदालत ने पाकिस्तानी को वापस जेल भेजा
समाचार एजेंसी ईएफई के अनुसार सेंटियागो कोर्ट ऑफ अपील्स ने शनिवार को मुहम्मद सैफ उर रहमान खान को अवैध ढंग से विस्फोटक रखने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपों के साबित होने के बाद खान को तीन वर्ष कैद की सजा हो सकती है।
सेंटियागो की एक अदालत ने होटल प्रबंधन ने 28 वर्षीय छात्र को पिछले सप्ताहांत में जमानत दी थी।
खुद को निर्दोष बताने वाले युवक को हर सप्ताह न्यायालय में हस्ताक्षर करने और उसके खिलाफ जांच के परिणाम आने में लगने वाले 120 दिनों की समयावधि से पहले चिली नहीं छोड़ने को कहा गया था।
खान की रिहाई के फैसले के खिलाफ अटार्नी जनरल की अपील पर अपीलीय अदालत ने खान को कैद में रखने का निर्देश दिया।
अदालत के फैसले के बाद संदिग्ध ने अपने देश से मदद की अपील की। उसने संवाददाताओं से कहा, "मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए संघर्ष करूंगा। मैंने पाकिस्तानी सरकार विशेषकर विदेश मंत्रालय से मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है।"
खान को 10 मई को अमेरिकी दूतावास में विस्फोटकों के साथ घुसने के बाद हिरासत में लिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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