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निरुपमा की मां की जमानत याचिका नामंजूर

By Ajay Mohan
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Nirupama Pathak
रांची। दिल्‍ली की दिवंगत पत्रकार निरुपमा पाठक की मां सुधा पाठक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्‍हें बेटी की हत्‍या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एनके अग्रवाल ने सुधा की जमानत याचिका खारिज कर दी। उधर, कोडरमा जेल में पुलिस सुधा से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस ने सुधा को रिमांड में लेने के लिए याचिका दायर की थी लेकिन शुक्रवार को अदालत ने उसे खारिज करते हुए कहा कि निरुपमा की मां से जेल में ही पूछताछ हो।

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सुधा को पुलिस ने तीन मई को गिरफ्तार किया था। निरुपमा कोडरमा स्थित अपने आवास में 29 अप्रैल को मृत पाई गई थी। निरुपमा के परिजनों ने इसे आत्महत्या का मामला कहा था लेकिन दिवंगत पत्रकार के दोस्त प्रियभांशु रंजन ने आरोप लगाया कि उनकी दोस्त की हत्या हुई है, क्योंकि परिवार वाले उनके संबंध से खफा थे।

झारखण्ड पुलिस ने रंजन और उसके दोस्तों से नई दिल्ली में पूछताछ की थी। अदालत के निर्देश पर रंजन के खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला भी दर्ज किया गया। निरुपमा के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों ने इसे हत्या का मामला कहा लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हत्या कैसे हुई। पुलिस अब फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

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