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रुचिका मामले पर 20 मई को फैसला

By Staff
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Ruchika Girhotra
चण्डीगढ़। हरियाणा के पूर्व पुलिस प्रमुख एस.पी.एस. राठौड़ द्वारा एक किशोरी रुचिका गिरहोत्रा के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सजा को चुनौती वाली याचिका पर एक स्थानीय अदालत 20 मई को अपना फैसला सुनाएगी। राठौड़ की सजा को बढ़ाए जाने की याचिका को भी इसी दिन निपटाया जाएगा।

तीन मई से रोजाना लगातार दलीलों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह ने मंगलवार को कहा कि 20 मई को फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत के बाहर मीडिया का भारी जमावड़ा लगा रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 10 बजे राठौड़ अपनी वकील पत्नी आभा राठौड़ के साथ अदालत पहुंचे। अदालत के अंदर मुख्य शिकायतकर्ता आनंद प्रकाश, उनकी पत्नी मधु प्रकाश और रुचिका गिरहोत्रा के पिता एस. सी. गिरहोत्रा भी मौजूद रहे।

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गिरहोत्रा ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, "दोनों पक्षों की सुनवाई आज (मंगलवार) पूरी हो गई। सभी सबूत और दस्तावेज अदालत में सौंप दिए गए। अब सब कुछ न्यायाधीश के निर्णय पर निर्भर है। हम निश्चितरूप से राठौड़ के लिए लंबे समय के कारावास की उम्मीद कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "वह दया का पात्र नहीं है। राठौड़ की वकील ने झूठे बयानों और सबूतों के आधार पर हालांकि न्यायालय को गुमराह करने की अपनी हरसंभव कोशिश की है लेकिन मुझे अब भी भरोसा है कि राठौड़ को कठोर सजा मिलेगी।" प्रकाश के वकील पंकज भारद्वाज ने कहा, "हम राठौड़ के लिए अधिकतम सजा उम्मीद कर रहे हैं।"

अगस्त 1990 में हरियाणा के पंचकुला में 15 साल की रुचिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में राठौड़ को दोषी ठहराया था। छेड़छाड़ की घटना के तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी। राज्य के पूर्व पुलिस प्रमुख को छह महीने की सश्रम कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। राठौड़ को हालांकि जल्द ही जमानत मिल गई थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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