अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को तलब किया
न्यायमूर्ति पी.बी.मजुमदार और न्यायमूर्ति आर.जी.केतकर ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करे कि कर लगाने के बारे में निर्णय लिया गया था या नहीं और इस मामले में वह पांच मई के पहले हलफनामा दायर करे।
न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा है कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) जैसी खेल संस्थाओं की गतिविधियों में हिस्सा लेने के बारे में मुख्यमंत्री या अन्य किसी मंत्री के लिए कोई आचार संहिता भी है या नहीं।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि यदि कोई मंत्री किसी खेल संगठन में भी किसी पद पर है तो क्या ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लिया जाने वाला सार्वजनिक निर्णय उसके हितों से प्रभावित होता है या नहीं? निश्चित रूप से अदालत का इशारा केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की ओर हो सकता है, लेकिन अदालत ने उनका नाम नहीं लिया।
अदालत ने सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश शिव सेना विधायक सुभाष देसाई द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर दिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।