एएमयू के 4 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज
अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर शहर के सिविल लाइंस थाने में शुक्रवार रात दर्ज हुए मुकदमे के बारे में अलीगढ़ पुलिस ने शनिवार सुबह जानकारी दी।
सिविल लाइंस थाना प्रभारी घनश्याम सिंह ने शनिवार को संवाददाताओं को बताया कि अदालत के आदेश के आधार पर एएमयू के प्रॉक्टर जुबेर खान, डिप्टी प्रॉक्टर फरीद खान, मीडिया सलाहकार एन.ए.के.दुर्लानी, जनसम्पर्क अधिकारी राहत अबरार के अलावा दो टीवी पत्रकारों आदिल मुर्तजा और आशु के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया। एक अन्य अज्ञात पत्रकार के खिलाफ भी मामला मामला दर्ज हुआ।
सिंह ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 347, 506, 355, 452 व 120-बी सहित अन्य कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ।
एएमयू में आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के रीडर सिरस संदिग्ध हालत में बुधवार को मृत पाए गए थे। सिरस ने मौत से पहले अलीगढ़ अदालत में एएमयू अधिकारियों और पत्रकारों के खिलाफ उन पर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए निजता में घुसपैठ करने का आरोप लगाते हुए गुहार लगाई थी।
सिरस के वकील सत्येंद्र चौहान ने शनिवार को आईएएनएस को बताया कि अदालत के आदेश की प्रति शुक्रवार को जारी हुई, जिसमें पुलिस से एएमयू के चार अधिकारियों और स्टिंग ऑपरेशन करने वाले स्थानीय टीवी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा था।
सिरस का एक वीडियो सामने आने के बाद एएमयू प्रशासन ने गत नौ फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया था। बाद में सिरस ने अपने निलंबन के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। एक अप्रैल को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिरस के निलंबन पर रोक लगा दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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