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शिक्षा का अधिकार कानून तोड़ा तो खैर नहीं

By Ajay Mohan
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Kapil Sibal
नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि सभी निजी और अल्पसंख्यक स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटें आरक्षित करनी होगी और यदि कोई भी स्कूल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून का उल्लंघन करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा।

सिब्बल ने एक समाचार चैनल को बताया कि कक्षा एक से आठ तक में गरीब बच्चों के लिए चौथाई सीटें अनिवार्य थीं लेकिन कक्षा एक में आरक्षण वर्ष 2011 से शुरू होगा। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कक्षा आठ तक आरक्षण को बढ़ाने में आठ साल का समय लग जाएगा।

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यह पूछे जाने पर कि क्या नियम का पालन नहीं करने पर दंड दिया जाएगा तो सिब्बल ने कहा, "अब कानून आ गया है और इसे लागू किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि पूरे देश में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को इस कानून का पालन करना पड़ेगा। सिब्बल ने कहा, "हमें विश्वास है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक संस्था स्वयं ही आरक्षण देगी। अल्पसंख्यक सुमदायों में भी वंचित वर्ग के लोग हैं और वह भी राष्ट्रीय विकास का हिस्सा होंगे।" उल्लेखनीय है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम मूल रूप से मौलिक अधिकार के रूप में गुरुवार से लागू हो गया।

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