भूमि घोटाले में शीर्ष अधिकारी जांच के घेरे में
यह मामला तब प्रकाश में आया जब गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य की राजधानी के बाहरी हिस्से अलोवा गांव के पास 92 हेक्टेयर जमीन पर कथित अतिक्रमण की जांच के लिए आदेश दिया।
अलोवा गांव साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, जहां नौकरशाह और शीर्ष पुलिस अधिकारी अपना महल और आलीशान बंगला बनाना चाहते हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधाीश एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने दायर एक याचिक पर संज्ञान लेते हुए 18 मार्च को इस मामले में जांच के आदेश दिए। यह याचिका गांधीनगर के निवासी घनश्याम सिंह वाघेला ने दायर की थी।
इस जमीन की मौजूदा कीमत 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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