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मकान मालिक को परेशान करने वाले किरायेदार पर जुर्माना
न्यायधीश न्यामूर्ति एस.एन. धींगड़ा ने पिछले सप्ताह यह फैसला सुनाते हुए इससे जुड़ी एक अन्य याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले में डेल्टन केबल लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने किशोर कुमार शर्मा के खिलाफ याचिका को दायर किया था।
इसी मामले में शर्मा ने भी हर्जाने से जुड़ी याचिका दायर की थी। न्यायालय ने शर्मा के पक्ष में निर्णय सुनाया।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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