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अंतरिम जमानत पर छूटे राठौड़

By Jaya Nigam
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SPS Rathore
चण्डीगढ़ । रुचिका गिरहोत्रा केस में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.पी.एस.राठौड़ को सोमवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। राठौड़ के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)द्वारा दो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थीं। न्यायालय से उन्हे अंतरिम जमानत मिली है।

न्यायालय ने रुचिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के तीसरे मामले पर भी राठौड़ को राहत दी है। न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि राठौड़ को गिरफ्तार करने के चार दिन पहले उन्हे नोटिस दिया जाए। राठौड़ की अग्रिम जमानत पर सुनवाई सीबीआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने के उपरांत होगी। तब तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

गौरतलब है कि 12 अगस्त 1990 को राठौड़ ने 14 वर्षीया रुचिका के साथ दुर्व्यवहार किया था और इसके तीन साल बाद रुचिका ने आत्महत्या कर ली थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों रुचिका मामले में राठौड़ को छह महीने की सजा सुनाई थी लेकिन 10 मिनट के भीतर ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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