फ्रेंच महिला के साथ छेड़छाड़ में इन्फोसिस का इंजीनियर गिरफ्तार
मैसूर के पुलिस उपायुक्त रविकांत गौड़ा ने आईएएनएस को फोन पर बताया कि कृष्णमूर्ति (28) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ के लिए, धारा 341 के तहत अनाचार के लिए और धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। गौड़ा ने कहा, "कृष्णामूर्ति ने अपना अपराध कबूल कर लिया है।"
यह घटना अपराह्न् में उस समय घटी जब इंजीनियर मैसूर के विजयानगर स्थित 37 वर्षीय विवाहित महिला के घर पहुंचा। महिला का घर इन्फोसिस परिसर के पास स्थित है।
गौड़ा ने कहा, "कृष्णमूर्ति ने फ्रेंच महिला से पानी मांगा। जब वह अपने घर के अंदर गई तो वह भी उसके पीछे-पीछे चला गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। जब उसने मदद के लिए आवाज लगाई तो पड़ोसी घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने इंजीनियर को पकड़ लिया, उसकी जम कर पिटाई की।"
कृष्णमूर्ति को बाद में विजयानगर पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उसके खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज कराई गई।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।












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