धौला कुआं बलात्कार मामले में निर्णय 7 दिसम्बर को
नई दिल्ली, 30 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने धौला कुआं बलात्कार मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. के. गुप्ता ने सात दिसम्बर तक के लिए इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।
गौरतलब है कि 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र से अपहरण कर एक चलती हुई कार में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।
अभियोजन पक्ष का कहना है, "मिजोरम से यहां आई 20 वर्षीय छात्रा जब आठ मई 2005 को रात 2.15 बजे के करीब पास ही स्थित दुकान से खाने-पीने का कुछ सामान खरीद कर अपने घर जा रही थी उसी समय धौला कुआं क्षेत्र से उसका अपहरण किया गया था और चलती हुई कार में चार आरोपियों ने उसका बलात्कार किया था।"
इस मामले में पुलिस केवल एक आरोपी अजित सिंह कटियार को ही गिरफ्तार कर पाई हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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