दिल्ली विश्वविद्यालय के 9 कॉलेजों के प्राचार्यो पर जुर्माना
नई दिल्ली, 28 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के नौ कॉलेजों के प्राचार्यों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून का पालन न करने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने नौ कॉलेजों के प्राचार्यो के विरुद्ध आरटीआई कानून की धारा चार के तहत कार्रवाई की है। उन पर यह कार्रवाई कॉलेजों की वेबसाइट पर आवश्यक जानकारी मुहैया नहीं कराने को लेकर की गई है। कॉलेज की वेबसाइटों पर बजट, नियमों, खर्चो सहित अन्य जानकारी नहीं दी गई है।
केंद्रीय सूचना आयोग ने यह कार्रवाई राजीव लाला की शिकायत पर की है। सीआईसी ने प्राचार्यो के वेतन से जुमार्ना राशि काटने का निर्देश दिया है।
सीआईसी द्वारा जुर्माना लगाए गए दिल्ली विश्वविद्यालय के नौ कॉलेजों में श्री अरविंदो कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भारती कॉलेज, माता सुंदरी महिला महाविद्यालय, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, राम लाल आनंद कॉलेज, राजकुमारी अमृतकौर नर्सिग कॉलेज और अमर ज्योति पुनर्वास केंद्र और अनुसंधान कालेज शामिल हैं।
लाला ने अपनी शिकायत में कहा है कि इन कॉलेजों की वेबसाइटों पर आरटीआई कानून की धारा 4 के अनुसार आवश्यक जानकारी मुहैया नहीं कराई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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