कंधमाल दंगा मामले में 12 दोषी, 2 बरी
न्यायाधीश सी.आर.दास ने 12 दोषियों को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 436 और 148 के तहत आगजनी और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त कैद के साथ उनपर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
दास ने सबूत के अभाव में दो आरोपियों को बरी करार दिया। सरकारी वकील पी.के.पात्रा ने कहा कि बालीगुडा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत खारपीगुडा गांव में 12 लोगों ने 25 अगस्त 2008 को घरों और चावल मील में आगजनी व लूटपाट की थी।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 23 अगस्त को कंधमाल जिले में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के नेता स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती और उनके चार सहयोगियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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