त्रिपुरा में स्कूलों व मेघालय में वाहनों में मोबाइल पर प्रतिबंध
एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
त्रिपुरा शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि कक्षा 12 तक का कोई भी छात्र स्कूल परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग करते पाया गया तो उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।
अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा विभाग ने सभी केंद्रीय विद्यालयों और सहायता प्राप्त स्कूलों में मोबाइल के उपयोग पर दो महीने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था और सभी राज्य सरकारों को इस संबंध में सलाह भेजी थी।
त्रिपुरा के स्कूली शिक्षा मंत्री तपन चक्रबर्ती ने कहा कि स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध की आवश्यक है।
मंत्री ने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे स्कूल जाने वाले छात्रों को मोबाइल फोन न दें।
उधर मेघालय सरकार ने दोपहिया सहित सभी वाहनों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
मेघालय सरकार के परिवहन विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया कि वाहन चलाते समय संदेश भेजना, गेम खेलना, संगीत सुनना, फोटो खींचना या वीडियो रिकार्डिग करना प्रतिबंधित है।
अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन के खड़े रहने या जाम में फंसने पर भी मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित है। पहली बार नियम के उल्लंघन पर 500 रुपये और दूसरी बार 5,000 रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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