यूनियन कार्बाइड परिसर में सरकार को आयोजन की अनुमति
प्रदेश सरकार ने यूनियन कार्बाइड परिसर को त्रासदी की 25वीं बरसी पर आम आदमी के लिए खोलने का ऐलान किया था परंतु मामला न्यायाधीन होने के कारण उच्च न्यायालय की अनुमति के बगैर ऐसा संभव नहीं था।
सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दिए गए आवेदन की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अरुण मिश्रा और न्यायाधीश के. एस. चौहान ने बुधवार को संयंत्र परिसर में कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी। आदेश में कहा गया है कि सरकार सुरक्षा के इंतजाम करे ताकि संयंत्र को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
संयंत्र को आम लोगों को न खोलने की याचिका दायर करने वाले आलोक प्रताप सिंह के वकील खालिद नूर फखरुद्दीन ने आईएएनएस से चर्चा के दौरान पुष्टि की है कि उच्च न्यायालय ने सरकार को आयोजन की अनुमति दे दी है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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