शराब पीकर गाड़ी चलाई तो गंवाना पड़ेगा लाइसेंस
परिवहन विभाग की ओर से तैयार किए गए दिशा-निर्देशों को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर की एक खंडपीठ ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए सरकार से इन दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने को कहा है।
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस उससे उसका लाइसेंस ले लेगी। उससे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और परिवहन विभाग के समक्ष उसे हाजिर होना पड़गा। इसके बाद तय किया जाएगा कि संबंधित व्यक्त का लाइसेंस रद्द किया जाए या फिर निलंबित किया जाए।
दिल्ली सरकार ने जो नया उत्पाद शुल्क विधेयक तैयार किया है उसमें सार्वजनिक स्थलों, सड़क किनारे, कार के भीतर और होटलों के बाहर शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 50,000 रुपये के दंड का प्रावधान है।
इस नए विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इसे दिल्ली विधानसभा केआगामी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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