कंपनी कानून बोर्ड प्रमुख सीबीआई हिरासत मे
नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। कंपनी कानून बोर्ड (सीएलबी) के कार्यवाहक प्रमुख आर.वासुदेवन को कथित तौर पर 700,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)की छह दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उनका कोई अन्य सहयोगी तो नहीं है।
एक मीडिया घराने के दो पक्षों के विवाद में एक का पक्ष लेने के लिए कथित रूप से घूस लेते हुए वासुदेवन को मंगलवार को उनके सफदरजंग एंक्लेव स्थित आवास से पकड़ा गया था।
सीबीआई के प्रवक्ता हर्ष बहल ने आईएएनएस को बताया, "उनको पकड़ा गया और शाम तीन बजे न्यायालय में सुनवाई हुई। उन्हें छह दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया।"
बहल ने कहा कि वासुदेवन से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस मामले में अन्य लोग शामिल हैं या नहीं।
वासुदेवन के अलावा मीडिया समूह अमर उजाला के कंपनी सचिव मनोज बंथिया और एक वकील अंकित चावला भी सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। बंथिया अमर उजाला प्रबंधन के पक्ष में मामले को सुलझाने के लिए कथित रूप से घूस देने का प्रयास कर रहे थे। वकील चावला पर आरोप है कि उन्होंने 10 लाख रुपये की घूस का सौदा तय किया था। सीबीआई ने छापा मारकर बंथिया के कब्जे से 300,000 रुपये भी बरामद किए।
देश से दो दिनों के लिए बाहर गए चावला ने घूस प्रकरण से अनभिज्ञता जताई है लेकिन कहा कि वह जांच में सहयोग करेंगे।
सीबीआई ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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