पूर्व एसीपी की याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी
न्यायाधीश दलवीर भंडारी और ए.के.पटनायक की दो सदस्यीय खण्डपीठ ने यह नोटिस जारी किया है।
पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त एस.एस.राठी वर्तमान में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। निचली अदालत ने उन्हें 24 अक्टूबर 2007 में दोषी ठहराया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था जिसके बाद राठी ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। कनॉट प्लेस में हुई मुठभेड़ के मामले में नौ अन्य पुलिसकर्मियोंको भी दोषी ठहराया गया था।
सर्वोच्च अदालत ने राठी की जमानत याचिका अस्वीकार कर दी है और कहा है कि फिलहाल वे जेल में ही रहें।
अदालत ने राठी को कम से कम एक साल के बाद अपनी जमानत के लिए आने को कहा है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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