दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम का सुझाव दिया
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यायमूर्ति एस.मुरलीधर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) से कहा है कि उन्हें एमबीबीएस पाठ्यक्रम में बदलाव करने पर विचार करना चाहिए ताकि ग्रामीण आबादी तक मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके ।
अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख नौ दिसंबर तय कर दी है और इस तारीख तक मंत्रालय को अपना जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा, "यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण आबादी मूलभूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है और इस सच्चाई पर गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए।"
सरकार से शिक्षा के वर्तमान स्तर में सुधार का सुझाव देते हुए अदालत ने कहा, "आपको पांच वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम में बदलाव करना है ताकि प्रशिक्षण पाने वाले चिकित्सक अच्छी आमदनी के लालच में न तो दूसरे देशों में जाए और न महानगरों में चिपके रह जाएं। शिक्षा प्रणाली को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में बदला जाना चाहिए ताकि प्रत्येक चिकित्सक ग्रामीण आबादी को अपनी सेवाएं दे सके।"
अदालत जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ.मीनाक्षी गौतम द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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