कंधमाल हिंसा के नौ आरोपियों को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास
लोक अभियोजक पी. के. पात्रा ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, "इस मामले में नौ आरोपियों को दोषी ठहराया गया है जबकि पांच को बरी कर दिया गया। इन सभी पर कंधमाल जिले के रैकिया पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले म्लाहुपांगा गांव के रथ नायक का घर जलाने का आरोप है। बरी किए गए आरोपियों में कंधमाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक जी. उदयगिरी भी शामिल हैं।"
त्वरित अदालत के न्यायाधीश चित्तरंजन दास ने सभी नौ दोषियों को चार साल के सश्रम कारावास और प्रत्येक पर 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
पात्रा ने बताया कि सबूतों के अभाव में पांच आरोपियों को रिहा कर दिया गया।
उल्लेखनीय है कि गत वर्ष 23 अगस्त को विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के कार्यकारी मंडल के सदस्य लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद पूरे कंधमाल जिले में हिंसा फैल गई थी। इस दौरान 25,000 ईसाइयों को अपने-अपने घर छोड़ने को मजबूर कर दिया गया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
*


Click it and Unblock the Notifications