प्रीपेड मोबाइल पर प्रतिबंध मामले में सरकार जवाब तलब (लीड-1)
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पी. सथशिवम और न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर सरकार से दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा।
नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह ने कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल फोन सेवा बहाल किए जाने के लिए पांच नवंबर को कानूनी याचिका दायर की थी।
भीम सिंह ने याचिका में मांग की है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल सेवा पर 30 अक्टूबर को लगाया गया प्रतिबंध निरस्त कर दिया जाए।
भीम सिंह ने कहा है, "यह कानून के शासन के हित में होगा और इससे जम्मू एवं कश्मीर में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी।"
सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार के इस कदम का मकसद मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को लाभ पहुंचाना है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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