प्रीपेड मोबाइल पर प्रतिबंध मामले में सरकार से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश पी. सथशिवम और न्यायाधीश बी. एस. चौहान की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य में प्रीपेड मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने के लिए सरकार से दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा।
एक नवंबर से राज्य में प्रीपेड मोबाइल फोन सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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