ताज हेरिटेज मामले में मायावती की याचिका खारिज
न्यायमूर्ति वी.एस.सिरपुरकर और न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी की खंडपीठ ने मायावती की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनी याचिकाओं पर विचार करने से उच्च न्यायालयों को रोक नहीं सकता।
खंडपीठ ने सवाल किया, "देश के उच्च न्यायालयों में प्रति दिन हजारों याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय याचिकाओं के स्वीकार किए जाने के स्तर पर उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है?"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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