प्रसार भारती प्रमुख के खिलाफ याचिका खारिज
मुख्य न्यायाधीश अजीत प्रकाश शाह और न्यामूर्ति एस.मुरलीधर की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि लाली का सेवा विस्तार कानून के तहत नहीं हुआ।
उच्च न्यायालय ने इससे पहले याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। अतिरिक्त महाधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने न्यायालय से कहा था कि प्रसार भारती प्रमुख के सेवा विस्तार का फैसला कानून में संशोधन करने के बाद लिया गया है।
त्रिपाठी ने कहा कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए आयु सीमा 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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