सर्वोच्च न्यायालय ने मायावती की अपील ठुकराई

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने उस आदेश पर अमल स्थगित करने से इंकार कर दिया जिसके तहत उसने लखनऊ में विभिन्न दलित नेताओं के स्मारकों से जुड़े सभी तरह के निर्माण व मरम्मत कार्य रोकने को कहा था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय में अर्जी दाखिल कर आगामी छह दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि की तैयारियां करने के लिए इस आदेश पर अमल स्थगित रखने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति एच. एस. बेदी और न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल की पीठ ने गत आठ सितम्बर और 11 सितम्बर के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अमल स्थगित करने से इंकार कर दिया। पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें बाबासाहब डा. भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि का हवाला देते हुए अम्बेडकर पार्को के निर्माण व मरम्मत कार्यो से संबंधित सुनवाई जल्दी कराए जाने की अनुमति मांगी गई थी।

पीठ ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सरकार की पार्को के निर्माण व मरम्मत कार्यो से संबंधित याचिका पर सुनवाई 30 नवम्बर को निर्धारित तारीख पर ही होगी। बसपा ने इस पर जल्द सुनवाई करने की अपील की थी।

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत आठ सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ स्थित सभी स्मारक स्थलों के निर्माण व मरम्मत कार्यो पर रोक लगाने के आदेश दिए थे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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