भारतीय छात्र के हमलावरों को सजा, पेरोल भी मिला
ब्रिस्बेन की जिला अदालत ने दो युवकों रॉबर्ट ली क्लेन(26) और डीन जेम्स हेनरी लियो कूपर (20) को दोषी करार दिया। क्लेन को नौ महीने और कूपर को छह महीने की सजा सुनाई गई।
क्लेन और कूपर ने 29 जून, 2008 को टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहे भारतीय छात्र पर हमला किया था। इस घटना के समय दोनों हमलावर युवक भारतीय छात्र की टैक्सी में ही ब्रिस्बेन के उपनगरीय इलाके अलबैनी क्रीक से मारगेट गए थे।
स्थानीय मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वकील अमेला लूडे ने अदालत को बताया कि दोनों युवकों ने टैक्सी के चालक यानी भारतीय छात्र के साथ नस्लीय व्यवहार किया था। दोनों ने भारतीय छात्र की पिटाई भी की थी।
अदालत को यह भी बताया कि इन दोनों आस्ट्रेलियाई युवकों ने भारतीय छात्र को घूंसा मारा था और उसका मोबाइल फोन भी चुरा लिया था। वकील ने कहा कि जब दूसरा टैक्सी चालक मदद के लिए आया तो क्लेन ने उसे भी घूंसा मारा।
न्यायधीश डेविड सियरलेस ने इस घटना को ' पागलपन की रात' करार दिया। उन्होंने अपने फैसले में कहा, "तुम दोनों ने ऐसा व्यवहार किया है जो आस्ट्रेलियाई जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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