57 वर्षीय महिला ने 19 वर्षीय युवक से शादी रचाई (लीड-1)
दो वर्ष पहले बरेली के धुनका गांव की सुनीता के पति इंदर सिंह का देहांत हो गया था। पति की मौत के बाद से वह मुरादाबाद के पुतलीघर क्षेत्र में अभिमन्यु के मकान में किराए पर रहती थी। इस दौरान अभिमन्यु और उसके बीच प्रेम हो गया।
सुनीता की 16 और 25 साल की दो बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। हालांकि सुनीता की शादी के लिए उसके परिवार के सभी लोग राजी थे, लेकिन दूल्हे के परिवार से कोई भी शादी में शामिल नहीं हुआ।
मौके पर मौजूद लोगों ने आईएएनएस को बताया, "अभिमन्यु के पैदा होते ही उसके पिता अर्जुन सिंह का देहांत हो गया था। चाचा यादराम सिंह ने उसकी परवरिश की। चाचा वर-वधु की उम्र के अंतर को देख इस शादी के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भतीजे को जायदाद से फूटी कौड़ी न देने की धमकी भी दी।"
अभिमन्यु को नाबालिग करार देने वाले चाचा ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने युवक को बालिग करार देकर मामले में दखलंदाजी करने से इंकार कर दिया।
मझेला थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने गुरुवार को आईएएनएस को बताया, "मैंने अभिमन्यु का हाईस्कूल का प्रमाणपत्र देखा है जिसके मुताबिक उसकी उम्र 19 साल है। उन्होंने कहा कि 18 साल की उम्र पार करने के बाद कोई भी बालिग युवक शादी करने में सक्षम है।"
दूसरी तरफ कानून की जानकार इस शादी को कानूनन गलत ठहरा रहे हैं। लखनऊ बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दिलीप श्रीवास्तव ने कहा, "हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। ऐसे में कानूनी तौर पर यह शादी सही नहीं है।"
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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