उड़ीसा में अयस्क के 482 व्यापारियों के लाइसेंस रद्द
व्यापारियों के लाइसेंस पिछले कुछ दिनों के दौरान रद्द किया गया। इन व्यापारियों को लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर और बाक्साइट सहित विभिन्न अयस्कों के भंडारण के लिए लाइसेंस दिए गए थे।
उड़ीसा के इस्पात व खनन सचिव अशोक मोहदेव राव दलवई ने आईएएनएस को बताया, "दस्तावेजों में अनियमितता मिलने पर व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।"
दलवई ने कहा, "उनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई रद्द, बहाली या फिर जुर्माने के रूप में हो सकती है।"
राज्य सरकार ने इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष बल का गठन किया था।
राज्य में करीब 600 खानें हैं और करीब 2400 अयस्क व्यापारी हैं। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि कुछ व्यापारी बिना लाइसेंसस के ही खनन में जुटे हैं। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ जुलाई में कार्रवाई शुरू की थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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