हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई निर्णय लिए गए

मुख्यमंत्री प्रो़ प्रेम कुमार धूमल ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने हि़ प्ऱ विधानसभा के छ: दिवसीय शीतकालीन सत्र को धर्मशाला में 14 दिसम्बर से 21 दिसम्बर, 2009 तक आयोजित करने की सिफारिश की है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के हरिपुर में हाल ही में हुई बस दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

मंत्रिमंडल ने 'हिमाचल प्रदेश-2004 नदी/नाले तट खनन नीति दिशा निर्देशों' में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तहत नीलामी/निविदा के माध्यम से सरकारी भूमि में पड़ने वाले नदी/नालों के तटों पर खुली बिक्री के लिए रेत, पत्थर तथा बजरी को निकाला जा सके, जबकि इसी उद्देश्य के लिए खनन लीज़ केवल निजी भूमि पर ही प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने 236 मैगावाट डूगर, 7़5 मैगावाट किल्लही बहल, 70 मैगावाट मानेनदांग, 60 मैगावाट लारा, 81 मैगावाट तिगरेट, 40 मैगावाट कलिंग लारा और 13 मैगावाट सियूल परियोजनाओं को प्रदेश सरकार की नई ऊर्जा नीति के तहत पुनर्विज्ञापित करने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया, मोटर वैहिकल एक्ट, 1998 को सख़्ती से लागू करने तथा लाइसेंस जारी करने से पहले सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया गया। तेज गति से वाहन चलाने तथा समय सारिणी का उल्लंघन करने वाले बस आपरेटरों के खिलाफ एक्ट की धारा 192-ए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा जिसमें दो हजार से 10 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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