मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत पत्र दाखिल
इसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार द्विवेदी ने नगर थाना को मुख्यमंत्री चौहान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को अधिवक्ता मुराद अली ने दायर शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि चौहान ने मुख्यमंत्री बनने के पूर्व संविधान के तहत शपथ ली थी। परंतु पिछले दिनों बिहारवासियों को मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं दिए जाने के उनके बयान से क्षेत्रवाद फैलेगा।
उन्होंने शिकायत पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा बोले गए शब्द संपूर्ण बिहारवासियों एवं संपूर्ण भारत के नागरिकों को अपमानित करते हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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