गैस कीमत तय करने का सरकार को पूरा अधिकार : रिलायंस इंडस्ट्रीज
सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सरकार के साथ उत्पादन के बंटवारे को लेकर हुए समझौते के कई बिंदुओं की व्याख्या के मामले में उसकी भूमिका सीमित है।
प्रधान न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन, न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायाधीश ई. सथशिवम की खंडपीठ के समक्ष साल्वे ने कहा कि ठेके के मुताबिक सरकार के पास गैस के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार है, इसमें कीमत और खरीददार तय करना भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास न तो पूरी स्वतंत्रता है और न ही उसके पास प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने का अधिकार। वह केवल हाइड्रोकार्बन की बिक्री से लाभ कमाने का हकदार है।
सर्वोच्च न्यायालय कृष्णा गोदावरी बेसिन से निकलने वाली गैस को लेकर अंबानी बंधुओं मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच विवाद के बारे में सुनवाई कर रही है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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