भागलपुर दंगे में एक आरोपी को आजीवन कारावास
भागलपुर के अपर जिला के सत्र न्यायाधीश अरविन्द माधव ने आज कामेश्वर यादव को 24 अक्टूबर 1989 में हुए भागलपुर दंगे के दौरान असानपुर क्षेत्र में एक 15 वर्षीय युवक मोहम्मद कय्यूम को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के लोक अभियोजक मोहम्मद अतिउल्लाह ने बताया कि इस मामले की सुनवाई 6 नवंबर को ही पूरी कर ली गई थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने इस मामले में हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत यादव को दोषी पाया है।
उल्लेखनीय है कि कय्यूम के पिता मोहम्मद नसीरूद्दीन ने 24 अक्टूबर 1989 को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हुए कामेश्वर यादव को मामले में मुख्य आरोपी बनाया था।
ज्ञात हो कि उक्त मामला पुलिस ने बंद कर दिया था परंतु नीतीश कुमार की सरकार ने इस मामले को पुन: सुनवाई के लिए लाने का आदेश दिया था।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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