राजस्थान में चुनाव के दौरान वाहनों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग आर.के.जैन ने बताया कि नगर निगम के किसी सदस्य के चुनाव में उक्त वाहनों से भिन्न अधिकतम दो वाहन का उपयोग तथा नगर परिषद या नगर पालिका के किसी सदस्य के चुनाव में एक वाहन का उपयोग अभ्यर्थी द्वारा किया जा सकता है।
उन्होनें बताया कि वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी अथवा उसका निर्वाचक अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चाहक का नाम व पता की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। यहां इस प्रयोजन के लिये वाहन का तात्पर्य जीप,कार, तिपहिया टेम्पों, तांगा तथा ऊंट गाड़ी से है।
जैन ने स्पष्ट किया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में यद्यपि वाहन की संख्या निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वाहन उपयोग से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निग अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और उसे वाहन के सामने के कांच पर चस्पा करना होगा।
उन्होंने बताया कि अनुमति के लिये अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता को वाहन संख्या, उसका प्रकार, वाहन चालक का नाम व पते की लिखित सुचना के साथ वाहन पंजीकरण एवं वाहन के बीमा होने के प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा।
मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिये पृथक से लिखित अनुमति संबधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिये मतदान दिवस की तिथि अंकित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृथक रंग का परमिट जारी किया जायेगा। किसी भी वाहन में चालक सहित पांच से अधिक व्यक्ति नहीं बैठगें अन्यथा अनुमति निरस्त कर दी जायेगी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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