ताज कॉरीडोर प्रकरण : अदालत ने तत्काल सुनवाई से इंकार किया
नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की ओर से दायर उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें करोड़ों के ताज कॉरीडोर घोटाले में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को पुनर्जीवित करने के लिए दायर एक कानूनी याचिका पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।
न्यायमूर्ति आर.वी.रविंद्रन और न्यायमूर्ति बी.सुदर्शन रेड्डी की खंडपीठ ने मायावती की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इंकार कर दिया और कहा कि याचिका पर पहले से निर्धारित 16 नवंबर को ही सुनवाई की जाएगी।
मायावती की ओर से अदालत में पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से मायावती को भेजी गई नोटिस निरस्त कर दी जानी चाहिए, क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। लेकिन खंडपीठ ने उनके तर्क को मानने से इंकार कर दिया।
अब मायावती को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस नोटिस का जवाब देना होगा, जिसमें ताज कॉरीडोर मामले में कथित भ्रष्टाचार के लिए उनके खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर उनसे उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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