दवा की शीशी में निकली मकड़ी, 10 लाख रुपये देने का आदेश
मिली जानकारी के अनुसार डीजीएम सेल्स एंड मार्केटिंग मेडले फार्मास्युटिकल्स मुंबई की दवा कंपनी की सिरप में मकड़ी पाई गई थी। इस मामले की जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आर.बी.एस. बघेल और सदस्यद्वय विद्या व्यास व मधुबाला जैन ने सुनवाई कर अपना फैसला सुनाया।
आदेश में कहा गया है कि बाजार में घातक दवा भेजी गई। इस दवा से समाज प्रभावित हुआ है। फोरम ने कंपनी को दंडस्वरूप 10 लाख रुपये की राशि जिला रोगी कल्याण समिति को देने के आदेश दिए हैं।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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