मप्र के लोग राशन कार्ड से नहीं बता सकेंगे अपना परिचय
नए खाद्य नियंत्रण आदेश के जरिए राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत राशन कार्ड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। ऐसा होने से इस कार्ड को विभाग कभी भी खारिज कर सकता है। इतना ही नहीं खाद्य आयुक्त कार्ड की जांच व सत्यापन के बाद कार्डो का नवीनीकरण भी करा सकता है।
नई व्यवस्था में कार्ड जारी करने वाले अधिकारी को कार्ड खारिज करने से लेकर उसमें संशोधन तथा परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। ऐसा होने से पहले कार्डधारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।
राशन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 'सेंट्रल डाटा बेस' तैयार किया जा रहा है। इस काम की जिम्मेदारी खाद्य आयुक्त को सौंपी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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