कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल प्रतिबंध पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय
याचिकाकर्ता जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी के प्रमुख भीम सिंह प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने उपस्थित हुए और सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री कार्यालय में याचिका दायर करने की जानकारी दी।
प्रधान न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश बी.सुदर्शन रेड्डी और पी.सथशिवम भी पीठ में हैं। पीठ ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए सिंह को 16 नवंबर तक इंतजार करने को कहा। मामला उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
याचिका के माध्यम से सिंह ने गृह मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को रद्द करने की मांग की, जिसके अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में प्री-पेड मोबाइल सेवा पर प्रतिबंध लगाया गया।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि यह इस काल्पनिक धारणा पर आधारित है कि प्री-पेड सिम कार्ड बिना उपयुक्त जांच के आतंकवादियों को जारी किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई गड़बड़ी है तो वह प्रशासन की विफलता है, इसके लिए लोगों को असुविधा का दंड नहीं दिया जाना चाहिए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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