न्यायालय ने कोबद गांधी के नार्को टेस्ट पर रोक लगाई (लीड-1)
न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर तक कोबद का नार्को टेस्ट नहीं होगा।
कोबद के वकील ने कहा, "जिसका नार्को टेस्ट किया जाता है उसकी भी इजाजत लेनी चाहिए हालांकि इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। मुझे भय है कि मेरे मुवक्किल का कभी भी नार्को टेस्ट हो सकता है। उन्हें इससे बचाया जाना चाहिए।"
कोबद ने अपने नार्को टेस्ट से संबद्ध एक निचली अदालत के गत 31 अक्टबूर के आदेश को बुधवार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
कोबद को गत 21 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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